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Article 370 पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, शीर्ष अदालत ने निर्णय को बताया सही, कहा- जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग, सिंतबर 2024 में कराए जाएं चुनाव

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11
Article 370 पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, शीर्ष अदालत ने निर्णय को बताया सही, कहा- जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग, सिंतबर 2024 में कराए जाएं चुनाव

Article 370: सुप्रीम कोर्ट ने आज अनुच्छेद 370 (Article 370)से जुड़े मामले में महत्‍वपूर्ण फैसला सुनाया है. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्‍यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ सोमवार को निर्णय दिया है. जिसमें शीर्ष अदालत ने इस निर्णय को सही बताया है.

सीजेआई ने अपने फैसले में कहा कि हम चुनाव आयोग को सितंबर 2024 तक जम्मू-कश्मीर में चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देते हैं. साथ ही सीजेआई ने कहा कि केंद्र के इस कथन के मद्देनजर कि जम्मू-कश्मीर को अपना राज्य का दर्जा फिर से मिलेगा, जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित करने की जरूरत नहीं थी.

सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से पहले जम्मू-कश्मीर संविधान सभा की सिफारिश आवश्यक नहीं थी. 370 को हटाने का अधिकार जम्मू-कश्मीर के एकीकरण के लिए है. असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के राष्ट्रपति के फैसले के खिलाफ अपील में सुनवाई नहीं कर सकते. सीजेआई ने कहा कि दुर्भावनापूर्ण तरीके से इसे रद्द नहीं किया जा सकता.

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Article 370 पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, शीर्ष अदालत ने निर्णय को बताया सही, कहा- जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग, सिंतबर 2024 में कराए जाएं चुनाव